जीएसटी दरों में बदलाव रेट से ही अब सामान मिलेगा !

      


   जीएसटी दरों में बदलाव के बाद, उपभोक्ताओं को नए दामों पर ही सामान मिलेगा, भले ही उस पर पुराने दाम का स्टिकर लगा हो।

यहाँ कुछ और मुख्य बातें दी गई हैं:

12% और 28% के जीएसटी स्लैब खत्म हो रहे हैं, जबकि 5% और 18% के स्लैब बने हुए हैं।

सिगरेट, पान-मसाला और गुटखा जैसे उत्पादों पर 40% तक का टैक्स लगाया जा रहा है।

यह नए नियम 22 सितंबर से लागू हो गया है।

उपभोक्ताओं को सलाह दी जा रही है कि वे पुराने दाम वाले स्टिकर को न देखें और नए रेट के हिसाब से ही भुगतान करें।

दुकानदार भी नए रेट लागू होने के बाद किसी भी उत्पाद को पुराने दामों पर नहीं बेच सकते हैं, चाहे उस पर पुराना एमआरपी (MRP) लिखा हो।

Comments

Popular posts from this blog

अलविदा! एक जन-नेता का सफर हुआ पूरा: प्रोफेसर वसीमुल हक़ 'मुन्ना नेता' नहीं रहे !

एक परिवार की पुकार: रामलड्डू की सकुशल वापसी के लिए सरकार से गुहार !😢प्रो प्रसिद्ध कुमार।

डीडीयू रेल मंडल में प्रमोशन में भ्रष्टाचार में संलिप्त दो अधिकारी सहित 17 लोको पायलट गिरफ्तार !