जीएसटी दरों में बदलाव रेट से ही अब सामान मिलेगा !
जीएसटी दरों में बदलाव के बाद, उपभोक्ताओं को नए दामों पर ही सामान मिलेगा, भले ही उस पर पुराने दाम का स्टिकर लगा हो।
यहाँ कुछ और मुख्य बातें दी गई हैं:
12% और 28% के जीएसटी स्लैब खत्म हो रहे हैं, जबकि 5% और 18% के स्लैब बने हुए हैं।
सिगरेट, पान-मसाला और गुटखा जैसे उत्पादों पर 40% तक का टैक्स लगाया जा रहा है।
यह नए नियम 22 सितंबर से लागू हो गया है।
उपभोक्ताओं को सलाह दी जा रही है कि वे पुराने दाम वाले स्टिकर को न देखें और नए रेट के हिसाब से ही भुगतान करें।
दुकानदार भी नए रेट लागू होने के बाद किसी भी उत्पाद को पुराने दामों पर नहीं बेच सकते हैं, चाहे उस पर पुराना एमआरपी (MRP) लिखा हो।

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