उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता का प्रश्न और यूजीसी के नए दिशा-निर्देश: एक विश्लेषण !
हाल के दिनों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा लाए गए 'समता' (Equity) संबंधी प्रावधानों को लेकर समाज में एक बहस छिड़ गई है। कुछ वर्ग इसे "सवर्ण विरोधी" करार दे रहे हैं, लेकिन क्या यह विरोध तथ्यों पर आधारित है या केवल पूर्वाग्रहों का परिणाम? इस विषय की गहराई में जाने के लिए उन परिस्थितियों को समझना अनिवार्य है, जिन्होंने इन नियमों को जन्म दिया।
1. परिसर की त्रासदी: आँकड़े और वास्तविकता
केंद्र सरकार द्वारा संसद में साझा किए गए आँकड़े रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। पिछले पाँच वर्षों में IIT, IIM और अन्य राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों में लगभग 100 छात्रों ने आत्महत्या की है।
चिंताजनक तथ्य: इन आत्महत्याओं में से लगभग सभी छात्र अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), ओबीसी (OBC) और अल्पसंख्यक समुदायों से थे।
यह आँकड़ा महज संख्या नहीं है, बल्कि हमारे उच्च शिक्षण संस्थानों की आंतरिक कार्यप्रणाली और वहाँ व्याप्त सामाजिक वातावरण पर एक गंभीर प्रश्नचिह्न है।
2. न्यायपालिका का हस्तक्षेप और पृष्ठभूमि
हैदराबाद विश्वविद्यालय के रोहित वेमुला और मुंबई की डॉ. पायल तड़वी जैसे मेधावी छात्रों की आत्महत्या ने देश की अंतरात्मा को झकझोर दिया था।
3. 'समता' (Equity) समिति का गठन
संसदीय समिति की अनुशंसाओं के आधार पर ही UGC ने 'समता समिति' के गठन का निर्णय लिया। इस समिति का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित वर्गों के साथ होने वाले भेदभाव को रोकना है:
इसका कार्य यह सुनिश्चित करना है कि यदि किसी छात्र के साथ उसके मूल या पहचान के आधार पर भेदभाव होता है, तो उसकी तत्काल सुनवाई हो और दोषियों पर जवाबदेही तय की जा सके।
4. विरोध बनाम संवैधानिक मूल्य
इस व्यवस्था को "सवर्ण विरोधी" बताकर इसका विरोध करना न केवल तर्कहीन है, बल्कि यह उन छात्रों की सुरक्षा के प्रति संवेदनहीनता भी है जो भेदभाव के कारण अपनी जान गँवा रहे हैं।

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