पुनर्बीमा का कराधान और भारत का रणनीतिक दृष्टिकोण!

 




जब कोई भारतीय नागरिक या कंपनी बीमा पॉलिसी खरीदती है, तो उस जोखिम का एक बड़ा हिस्सा म्यूनिख, ज्यूरिख, सिंगापुर या लंदन जैसे वैश्विक वित्तीय केंद्रों में कार्यरत पुनर्बीमा कंपनियों के पास स्थानांतरित कर दिया जाता है। IRDAI की रिपोर्ट के अनुसार, FY25 में भारत का पुनर्बीमा बाजार ₹1,12,305 करोड़ तक पहुँच गया। इसमें से लगभग ₹43,000 करोड़ का व्यवसाय भारत में बिना किसी स्थायी प्रतिष्ठान के विदेशी वित्तीय केंद्रों द्वारा लिखा गया।

यह स्थिति कर चोरी नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय दोहरे कराधान निवारण समझौतों (DTAA) के अनुच्छेद 7  तहत व्यावसायिक लाभ आवंटन का परिणाम है, जो बिना PE के विदेशी कंपनियों के व्यावसायिक लाभ पर भारत को कर लगाने की अनुमति नहीं देता।

अनुच्छेद 7 और PE की शर्त: DTAA के तहत, भारत केवल तभी किसी विदेशी पुनर्बीमाकर्ता के लाभ पर कर लगा सकता है जब उसका भारत में कोई PE हो (जैसे भारत में स्थित उसकी शाखाएँ)।

गैर-संधि क्षेत्र (जैसे बरमूडा): यहाँ अनुच्छेद 7 लागू नहीं होता, जिससे घरेलू कानून और विदहोल्डिंग टैक्स महत्वपूर्ण हो जाते हैं।

इसमें एक विशेष प्रावधान है जो स्थानीय जोखिमों के संग्रह को PE मान सकता है, लेकिन 'पुनर्बीमा' को इससे बाहर रखा गया है।

सिंगापुर DTAA: यह क्षेत्रीय पुनर्बीमा परिचालन के लिए एक अनुकूल ढांचा प्रदान करता है, जहाँ लाभ पर मुख्य रूप से सिंगापुर का अधिकार होता है।

उत्तर-BEPS युग में यह सवाल उठ रहा है कि क्या केवल पूंजी और प्रबंधन के आधार पर कर अधिकार तय होना चाहिए, जबकि जोखिम और मूल्य का प्राथमिक स्रोत भारतीय बाजार है।

पुनर्बीमा संधियों में संशोधन करने या कर विवाद बढ़ाने के बजाय, भारत सरकार और IRDAI एक अधिक टिकाऊ रणनीति अपना रहे हैं:

स्थानीय पुनर्बीमा को प्राथमिकता: IRDAI के नियमों के तहत घरेलू पुनर्बीमाकर्ताओं और GIFT City में स्थित IFSC बीमा कार्यालयों को प्राथमिकता दी जाती है।

उद्देश्य भारत में ही पर्याप्त अंडरराइटिंग विशेषज्ञता, पूंजी और क्षमता विकसित करना है, ताकि जोखिम का प्रबंधन और लाभ का अर्जन भारत के भीतर ही हो।

पुनर्बीमा के क्षेत्र में कर आधार का विस्तार करने का सबसे प्रभावी तरीका संधियों को फिर से लिखना नहीं, बल्कि व्यावसायिक गतिविधियों के नक्शे को बदलना है ताकि लाभ भारत में ही अर्जित और कराधान योग्य हों।

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